सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं:
1. विनिर्माण उद्यम
उत्पाद जिसका एक अलग नाम या चरित्र या उपयोग हो, के मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया में किसी भी उद्योग या रोजगार प्लांट और मशीनरी से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्यम को विनिर्माण उद्यम कहते हैं।
विनिर्माण उद्यम संयंत्र और मशीनरी में निवेश के मामले में परिभाषित किये जाते हैं।
प्रकार संयंत्र व मशीनरी में निवेश
सूक्ष्म 25 लाख से ज्यादा नहीं
लघू 25 लाख से 5 करोड़
मध्यम 5-10 करोड़
2. सेवा उद्यम
ये उद्योग सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रतिपादन करने में लगे होते हैं और उपकरणों में निवेश के मामले में परिभाषित किये जाते हैं।
प्रकार संयंत्र व मशीनरी में निवेश
सूक्ष्म 10 लाख से ज्यादा नहीं
लघू 10 लाख से 2करोड़
मध्यम 2-5 करोड़
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